भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाईनैनशिअल कंपनी पीयर-टू-पीयर के लिए अपने दिशा-निर्देशों में उचित व्यवहार संहिता पर एक अनुभाग शामिल किया है, ताकि न्यूनतम मानकों को परिभाषित और निर्धारित किया जा सके, जिनका अनुपालन नॉन बैंकिंग फाईनैनशिअल कंपनी पीयर-टू-पीयर से अपने मौजूदा या संभावित ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय अपेक्षित है। लेनदेनक्लब उचित व्यवहार संहिता तैयार करेगा और बोर्ड की मंजूरी से उसे लागू करेगा। यह संहिता कंपनी द्वारा अपने सभी परिचालन/सेवा स्थानों से प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं पर लागू है, जिसमें इसके प्रत्येक प्रतिष्ठान शामिल हैं। कंपनी के अधिकारी और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस संहिता का पालन करेंगे। यह संहिता निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को कवर करेगी:


1. निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रकटीकरण
● यह संहिता सुनिश्चित करेगी कि कंपनी और उसके कर्मचारी अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय उचित निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम करें, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि वादे पूरे किए जाते हैं और सेवाएँ लागू मानकों के अनुरूप हैं।
● संहिता सुनिश्चित करेगी कि लागू कानूनों का अनुपालन किया जाता है और ग्राहकों के साथ ईमानदारी और पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ व्यवहार किया जाता है।
● कंपनी पारदर्शी तरीके से और बिना किसी भेदभाव के अपने उधारकर्ता(ओं) को समय-समय पर प्रचलित फीस/चार्जेस स्ट्रक्चर के बारे में सभी जानकारी का खुलासा करती है। इसमें शामिल चार्जेस के साथ प्रीपेमेंट विकल्पों की जानकारी, यदि कोई हो, रीपेमेंट में देरी के लिए जुर्माना या उधारकर्ता(ओं) के हित को प्रभावित करने वाला कोई अन्य मामला यानी, पुरे कॉस्ट स्ट्रक्चर का खुलासा एक जगह पर किया जाएगा।
● कंपनी वसूली प्रथाओं के लिए बलपूर्वक तरीकों का उपयोग नहीं करती है
● कंपनी इस संहिता को अपने सभी कार्यालयों, शाखाओं, वेबसाइट और ईमेल (अनुरोध पर) पर उपलब्ध कराएगी
● कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को संहिता के बारे में उचित जानकारी प्रदान करने और संहिता को व्यवहार में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

2. निजता और गोपनीयता
● ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी को तब भी निजी और गोपनीय माना जाएगा, जब ग्राहक हमारे ग्राहक नहीं रहेंगे।
● कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, ग्राहक के खातों के लेनदेनक्लब के अलावा किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगी: –
1. यदि कंपनी को कानून के तहत आवश्यक जानकारी देनी है;
2. यदि जनता के प्रति जानकारी प्रकट करने का कर्तव्य है;
3. यदि कंपनी के हितों के लिए जानकारी देना आवश्यक है; उदाहरण के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए; और
4. यदि ग्राहक समूह/सहयोगी/संस्थाओं या अन्य कंपनियों को जानकारी प्रकट करने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति देता है, जब उनके पास अन्य वित्तीय सेवा उत्पाद/अन्य उत्पाद प्रदान करने के लिए गठजोड़ व्यवस्था होती है

 

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